
भागलपुर: कहावत है ना जैसी करनी वैसी भरनी. 2 वर्ष पूर्व नवमी वर्ग की छात्रा के साथ उसी गांव के रहने वाले आरोपी रोहित कुमार नामक शख्स ने दुष्कर्म किया था. जिसकी सजा उसको कानून के द्वारा मिल गई. आरोपी को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्रा के द्वारा 10 वर्ष की सजा व 55 हजार रुपये का आर्थिक दंड दिया गया. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि आर्थिक दंड का 75 प्रतिशत पीड़िता को भुगतान किया जाए. इस मामले में सरकार की ओर से अदालत में विशेष लोक अभियोजक शंकर-जयकिशन मंडल ने बहस किया था.
क्या था मामला
कहलगांव प्रखंड के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 मार्च 2016 को नवमी कक्षा की एक छात्रा रात्रि के 9:00 बजे के करीब अपने दरवाजे पर पढ़ रही थी. इसी दरमयान गांव के ही रोहित कुमार नामक लड़के ने छात्रा को जबरदस्ती कमरे में बंद करते हुए उसे जान मारने की धमकी दिया. फिर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. बाद में छात्रा के चिल्लाने के बाद आस पड़ोस के लोग पहुंचे. तब तक आरोपी फरार हो गया था. अगले दिन परिवार वालों के साथ छात्रा थाना गई.
वहां से उसे महिला थाना भेज दिया गया. जहां उनके आवेदन पर कांड संख्या 15/016 दर्ज हुई. उसके बाद आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. आरोपी के द्वारा जमानत की अर्जी दी गई. जिसे नामंजूर कर दिया गया था. पुनः आरोपी पक्ष के द्वारा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई. इसे वहां भी नामंजूर करते हुए केस का ट्रायल चलाने का निर्देश जारी किया गया था.
इस कांड में डॉक्टर समेत कुल 6 लोगों के द्वारा गवाही दी जा चुकी थी. लेकिन एक गवाह अनिल मंडल गवाही देने नहीं आ रहे थे जिसके खिलाफ अदालत के द्वारा सम्मन जारी किया गया था.
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