
गया(पंकज कुमार): गया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 जय गणेश सिंह ने आज प्रतिबंधित नक्सली संगठन को विस्फोट आपूर्ति करने की साज़िश में दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
गया के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अन्तर्गत जीटी रोड के सूर्य मंडल राजस्व चौकी पर एक पिकअप वैन के चैम्बर से पुलिस ने 10 हजार 500 डेटोनेटर और 6 हजार 500 पीस जिलेटिन बरामद की थी.
अभियोजन पक्ष के वकील अरुण मिश्रा और राजीव नारायण ने बताया कि आज अदालत ने बाराचट्टी थाना में आरोपी प्रदीप कुमार और बालेश्वर साव के खिलाफ भादवि की धारा 121, 120( बी), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 7और 17सीएल एक्ट के तहत आजीवन कारावास. साथ ही 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अधिवक्ता गण ने कहा कि उपरोक्त कार्रवाई तत्कालीन एसएचओ राजकुमार तिवारी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस ने की थी.
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