
गया से पंकज कुमार/प्रदीप रंजन की रिपोर्ट : मगध प्रमंडल के आयुक्त जितेंद्र श्रीवास्तव, द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत कुल 59 वादों में सुनवाई की गई. जिनमे 43 अपील के एवं 16 अनुपालन के मामलें शामिल थे. इस दौरान अखिलेश कुमार रजक के मामले में बताया गया कि आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, परंतु विपक्षीगण द्वारा बार-बार केस उठाने के लिए धमकी दी जा रही है. आयुक्त ने सुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष पकड़ीबरावा को आवेदक को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया.
जहानाबाद के अनिल कुमार के मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद ने बताया कि मध्य विद्यालय मध्य विद्यालय भेलावर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रमाणित नहीं हो रहा है.
इसी तरह शुभम कुमार के मामले में अंचलाधिकारी बोधगया ने प्रतिवेदित किया कि सड़क में आवेदक की जमीन नहीं पड़ रही है. सुनवाई के दौरान आयुक्त को यह जानकारी मिली कि आवेदक सहित अनेक स्थानीय लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां विगत कई वर्षों से खेती कर रहे हैं. जांच में यह तथ्य पाए जाने एवं कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने पर अंचलाधिकारी नगर एवं अंचलाधिकारी बोधगया को अगली तिथि पर तलब किया गया है.
उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी का अपने पर्यवेक्षण में असफलता जाहिर हो रही है. उन्होंने संबंधित राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध भी पर्यवेक्षणीय असफलता के लिए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है.
निशा गुप्ता के मामले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा को 12 फरवरी 2018 को नियमानुकूल भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. उनके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के लिए उनसे स्पष्टीकरण की गई है. साथ ही अगली तिथि तक आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में अर्थ दंड एवं विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
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