
खगड़िया : सदर अनुमंडल पदाधिकारी मनेश कुमार मीना के द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग करते हुए शहर के बखरी बस स्टैंड से लेकर राजेन्द्र चौक होते हुए बेंजामीन चौक तक के मुख्य सड़क एवं राजेन्द्र चौक से लेकर पूर्वी केबिन ढाला के मुख्य सड़क पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है.
शहर के इन मुख्य मार्गों पर 18 नवम्बर से लेकर 18 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. जिसके तहत निषिद्ध क्षेत्र में सड़क के किनारे दोनों तरफ 3 मीटर तक फुटकर दुकान लगाने पर प्रतिबंध रहेगा.
यदि धारा 144 का उलंघन कर सब्जी, फल व ठेला पर अन्य सामाग्री बेचने वाले फुटकर विक्रेता द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उन पर विधि संवत कार्रवाई की जायेगी. वहीं सदर एसडीओ के द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को इस आशय का आदेश देते हुए निषेधाज्ञा की जानकारी विभिन्न माध्यमों से जनसमूह को देना सुनिश्चित करने को कहा गया है.
गौरतलब है कि पूर्व में उपरोक्त सड़कों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया था. लेकिन हाल के दिनों में नगर परिषद के इन सड़कों पर फुटकर विक्रेताओं के द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने से आये दिन इन सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है.जाम के कारण आम आदमियों के परेशानियों की वजह से जिला प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया है. दूसरी तरफ शहर में भेंडिग जोन के लिए स्थल चिन्हित है. बावजूद इसके फुटकर विक्रेता मुख्य सड़कों के किनारे अपनी दुकान सजाने से बाज नहीं आ रहे थे.
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