
शेखपुरा(ललन प्रसाद): शेखपुरा के किशोर न्याय परिषद ने आरोपी नाबालिग किशोर छात्र व छात्रा को अनोखी सजा दी है. परिषद ने आरोपी किशोर को दोषी मानते हुए महादलित टोले में बच्चों पढ़ाने की सजा दी. परिषद की तीन सदस्यीय पीठ ने मैंट्रिक की परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देने के मामले में दोषी पाये जाने पर दो अलग-अलग मामले में दो छात्रा एवं एक छात्र दोषी पाते हुए सुधारात्मक सजा सुनाई है.
किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान सदस्य जिगर साह, सदस्य श्रीनिवास एवं प्रमिला कुमारी ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी छात्रा के अभिभावक को 1000 -1000 हज़ार का आर्थिक दंड तथा ट्रायल के दौरान अपना जुर्म कबूल करने वाले छात्र को दोषी पाते हुए छः माह तक प्रतिदिन दो घंटे महादलित बच्चों को मुफ़्त में पढ़ाने का आदेश दिया है.
मामला 2012 की माध्यमिक परीक्षा का है जिसमे मुरलीधर मुरारका स्कूल सेंटर तथा तैलिक हाइ स्कूल बरबीघा सेंटर से फ़र्ज़ी परीक्षार्थी पकड़े गए थे.
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