लाइव सिटीज डेस्क : भाजपा के वरीय नेताओं को CBI की विशेष कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सीबीआई अदालत ने सभी 12 आरोपियों को जमानत दे दी है. लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी आरोपियों को 50 हजार का बॉन्ड भरने के आदेश देते हुए जमानत दी गई है.
लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट रूम में शुरू हुए ट्रायल में सभी आरोपियों को सीबीआई की चार्जशीट में लगाए गए आरोप पढ़कर सुनाए गए. भाजपा नेताओं पर अयोध्या का विवादित ढांचा गिराने और षडयंत्र रचने का आरोप है. कहा जा रहा था. कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य पर आरोप तय किया जाएगा. स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव ने इस मामले की सुनवाई की.
बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी. उमा भारती और विनय कटियार भी पेशी के लिए सीबीआई कोर्ट आए. कोर्ट के बाहर बीजेपी समर्थक जय श्री राम के नारे भी लगाते देखे गए.
बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए सीबीआई कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे. इस मामले में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है. हमारे नेता बेकसूर हैं. मैं इस पर कोई और कमेंट नहीं करना चाहता.
जानकारी दे दें कि इस मामले में पेशी के लिए भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता लखनऊ पहुंचे थे. सभी नेताओं को वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ठहराया गया था. जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का स्वागत किया. आडवाणी के साथ उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी मौजूद रहीं.
इसी मामले में छह अन्य आरोपियों महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, धर्म दास और सतीश प्रधान पर भी 30 मई को आरोप तय किए जाने थे. इन सभी पर बाबरी मस्जिद गिराने का षड्यंत्र और अन्य आरोपों में ट्रायल चलाया जा रहा है.