लाइव सिटीज, सेंट्रल डेस्क : बड़ी खबर आ रही है उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी डेथ के मामले में कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया है. तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया है.
कोर्ट ने कहा कि उनका इरादा रेप पीड़िता के पिता की हत्या करने का नहीं था, उनकी मौत बेरहमी से पिटाई के कारण हुई.
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 11 में से 4 आरोपी को बरी किया जबकि कुलदीप सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया. दोषियों की सजा पर अब 12 मार्च को बहस होगी.