लाइव सिटीज डेस्क : दिल्ली हाई कोर्ट ने गांधी परिवार को बड़ा झटका दिया है. चर्चित नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट ने ‘यंग इंडिया’ कंपनी के खातों की इनकम टैक्स जांच का रास्ता साफ़ कर दिया है. इस मामले में पहले इनकम टैक्स विभाग की जांच को रोकने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी. कोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस ने अपनी याचिका वापस ले ली. कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ‘यंग इंडिया’ कंपनी के डायरेक्टर हैं. साथ ही ये दोनों इस मामले में 5000 करोड़ रूपये के कथित गबन के भी आरोपी हैं.
कोर्ट ने कांग्रेस को इनकम टैक्स अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का निर्देश दिया है. कांग्रेस नेता एवं इस मामले में गांधी परिवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया है कि विरोधी कोर्ट में शुक्रवार को हुई बहस के बारे में तथ्यहीन और मनगढ़ंत बातें मीडिया में फैला रहे हैं.
We are proud to be associated with National Herald. Media is misrepresenting facts: AM Singhvi, Congress pic.twitter.com/Be8JMGLc3f
— ANI (@ANI_news) May 12, 2017
बता दें कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा. आरोप है कि यंग इंडियन लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई थी, जिसने नेशनल हेराल्ड की पब्लिशर एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड (AJL) को टेकओवर किया.
इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने अपनी अर्जी में आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी व अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा. जिसके बाद असोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इंडिया ने 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार ले लिया. स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की पांच हज़ार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है.